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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna 2023 :
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna का शुभारंभ किया है। यह योजना 13 मई 2016 को मध्यप्रदेश के सेहोर में शुरू हुई थी। PMFBY के अंतर्गत यदि किसी किसानों की फसल खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसानों को बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम राशि को काफी कम रखा गया है।
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 36 करोड़ किसानों को बीमा कवर प्रदान किया जा चुका है।
अभी तक इस Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के द्वारा किसानों को 1.8 लाख करोड़ रूपए की बीमा क्लेम राशि प्रदान की जा चुकी है। इस योजना का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है। ताकि प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।
जल्द ही सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर-घर मित्रा अभियान शुरू किया जाएगा ताकि बिना किसी परेशानी के ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। मानसून के चलते कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। अधिक बारिश के कारण कृषि प्रधान राज्य पंजाब और हरियाणा को भारी जलजमाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बेहद ही अच्छा ऑप्शन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को फसल के साथ व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की फसल बर्बाद होने पर ही बीमा कंपनियों द्वारा भरपाई की जाती है।
इस दौर में जलवायु संकट में किसान फसलों का बीमा जरूर करा लें। इस योजना के माध्यम से फसल खराब होने की स्थिति में किसान मुआवजे का हकदार बन जाएगा। सरकार द्वारा खरीफ फसलों का बीमा के लिए आवेदन मांगे गए है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान जनसेवा पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna के बारे में जानकारी :
योजना का नाम | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna |
शुरू की गई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा |
योजना की शुरुआत | 13 मई 2016 को |
मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
लाभार्थी | देश के किसान |
उद्देश्य | किसानों को फसल संबंधित नुकसान की भरपाई करना |
अधिकतम क्लेम राशि | 2 लाख रूपए |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://pmfby.gov.in/ |
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna का उद्देश्य
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है जिससे प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान पर पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकी ताकि किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और किसानों की आय को स्थिर और उनकी खेती में निरंतरता सुनिश्चित हो सके। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को फसलों के नुकसान पर अलग-अलग धनराशि प्रदान की जाती है। देश के किसान इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
72 घंटे पहले देनी होती है जानकारी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर किसानों की जिम्मेदारी है कि वह कृषि विभाग को 72 घंटे के अंदर फसल खराब होने की जानकारी से सूचित करें। इसके अलावा किसान को एक लिखित शिकायत जिला प्रशासन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देनी होती है।
और अपनी फसल नुकसान का पूरा ब्यौरा लिख कर देना होता है। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए सूचना बीमा कंपनी को तुरंत जानकारी दी जाती है। जिसके बाद बीमा कंपनी द्वारा सूचना मिलने पर किसान को बीमा राशि देने की कार्यवाही शुरू हो जाती है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna के अंतर्गत मिलने वाली बिमा राशि
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त कराने के लिए किसानों को नुकसान की राशि क्लेम करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान पर या दूसरी फसल भी कम होने पर किसान बीमा राशि का क्लेम कर सकेगा । अलग अलग फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धनराशि तय की गई है।
कपास की जो फसल के लिए 36,282 रुपए राशि अधिकतम प्रति एकड़ के हिसाब से बिमा क्लेम राशि दी जायगी । और धान की फसल के लिए 37,484 रुपए, और बाजरा की फसल के लिए 17,639 रुपए इसके अलावा मक्का की फसल के लिए 18,742 रुपए और मूंग की फसल के लिए 16,497 रुपए की बीमा क्लेम राशि प्रदान की जाती है। यह क्लेम राशि सर्वे में फसल क्षति की पुष्टि होने के बाद किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट भेज दी जाएगी ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य बिंदु “
• Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतरगर्त प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होने पर किसानों को बीमा कवर की राशि दी जायगी ।
• इस योजना के अंतर्गत किसानों से रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम लिया जाता है।
• किसानों के द्वारा खुद से ही फसल बीमा योजना के तहत बिमा करवाने पर कम से कम प्रीमियम की राशि ली जाएगी ।
• अधिकतम प्रीमियम सरकार द्वारा भरा जाता है जिस से के कोई भी किसान बीमा कवर प्राप्त करने से वंचित ना रहे और जिससे आपदा में हुए नुकसान की भरपाई आसानी से की जा सके ।
• फसल काटने के बाद अगर 14 दिनों तक फसल खेत में ही रह जाती है और उस दौरान किसान को याद आ जाती है तो ऐसी स्थिति में वह किसान को बिमा क्लेम की राशि मिल जायगी ।
• प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है जिस से की सेटल की प्रक्रिया में कम टाइम लगे |
• एग्रीकल्चर इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नियंत्रित किया जाता है।
• इस योजना के तहत बजट 2016-17 में किसानों को 5550 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।
• इस योजना की शुरुआत होने से अब तक 36 करोड़ किसानों का फसल बीमा योजना के तहत किया जा चुका है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna में कौन–कौन सी फसलें शामिल की गई है।
1. खाद्य फसलें (अनाज-धान, गेहूं, बाजरा इत्यादि)
2. वार्षिक वाणिज्यिक (कपास, जूट, गन्ना इत्यादि)
3. दलहन (अरहर, चना, मटर और मसूर सोयाबीन, मूंग, उरद और लोबिया इत्यादि)
4. तिलहन (तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसम, अलसी, नाइजरसीड्स इत्यादि)
5. बागवानी फसलें (केला, अंगूर, आलू, प्याज, कसावा, इलायची, अदरक, हल्दी सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनन्नास, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी)
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna के तहत किसान को ऑफलाइन आवेदन इस प्रकार करना है |
अगर कोई किसान स्वयं द्वारा बनाया गया नहीं कर सकते हैं तो वह ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसे अपनाकर आप आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
• ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर के नजदीकी बैंक जाना है ।
• वहां जाकर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
• उसके बाद आपका आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरना होगा।
• फिर सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म में लिए गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होता है ।
• उसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म लेकर वापस बैंक में ही जमा करना होता है
• फिर आवेदन फॉर्म जमा करने के तुरंत बाद आपको आवेदन की पर्ची मिल जाएगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखनी होती है ।
• इस प्रकार आपकी ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
• इसके अलावा आप चाहे तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर या बीमा कंपनी मैं भी ऑफलाइन फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna तहत किसान ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते है ?

• सबसे पहले आपको Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है ।
• और फिर उसके तुरंत बाद आपके सामने सरकारी वेबसाइट का मैन पेज खुल जाएगा।
• और फिर आपको मैन पेज पर जाकर Farmer Corner Apply for Crop Insurance yourself के बटन को दबाना होता है ।
• जिसके बाद आपके सामने Farmer Application का पेज खुल जाएगा।
• उस पर आपको Guest Farmer के ऑप्शन दबाना है ।
• दबाते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा।
• अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी जरुरी जानकारी को ध्यान से दर्ज करना होगा। जैसे-
• Farmer Details,
• Residential Details,
• Farmer ID,
• Account Details
• सभी जानकारी भरने के तुरंत बाद आपको नीचे दिया गया कैप्चा कोड को भरना होगा।
• उसके तुरंत बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
• इस प्रकार आपके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।